हरियाणा सरकार ने बैन किया गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल - Khulasa Online हरियाणा सरकार ने बैन किया गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल - Khulasa Online

हरियाणा सरकार ने बैन किया गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल

हरियाणा सरकार ने राज्य में गोरखधंधा शब्द पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। अब किसी तरह के गलत कामों जैसे ठगी-धोखाधड़ी के लिए गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नाथ पंथ के अनुनायियों ने मुख्यमंत्री से इस शब्द पर रोक लगाने की मांग की थी। अभी बोलचाल की भाषा में अनैतिक कामों को गोरखधंधा कहा जाता है।

आज की अन्य अहम खबरें…

शीना बोरा मर्डर केस में आगे जांच नहीं करेगी CBI
शीना बोरा मर्डर केस में CBI ने अपनी जांच बंद करने का फैसला किया है। इस मामले में उसकी मां पूर्व मीडिया एग्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी पर मुकदमा चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि उसने 2012 में हुए इस मर्डर केस में आगे जांच न करने का फैसला किया है। इस मर्डर का खुलासा 2015 में हुआ था। CBI ने इस केस में कुल 3 चार्जशीट फाइल की हैं। इनमें से 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हैं, जो इस केस में इंद्राणी मुखर्जी का नाम आने के बाद आगे की जांच के लिए फाइल की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी है। देशमुख ने CBI की तरफ से भ्रष्टाचार मामले में उन पर दर्ज की गई FIR खारिज करने की मांग की थी। इधर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5वीं बार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पेश नहीं हुए। हालांकि, पिछली चार बार की तरह ही देशमुख की जगह उनके वकील इंद्रपाल सिंह ED ऑफिस पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए और वक्त मांगा। सिंह ने कहा कि हम ED का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को बड़ा झटका देते हुए ED की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद देशमुख की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26