
बीकानेर कोलायत क्रय-विक्रय के चैयरमेन बने रहेंगे हरिराम सियाग






खुलासा न्यूज, बीकानेर। बीकानेर कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति बीकानेर के अध्यक्ष हरिराम सियाग को सोसायटी ने आदेश कर दो सितंबर 2024 को अयोग्य घोषित कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष हरिराम सियाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन दायर की। जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 10 सितंबर 2024 को अयोग्य आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश दे दिया है। ज्ञात रहे कि हरिराम सियाग के खिाफ दो से अधिक संतान होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत के आधार पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति राजेश टाक के आदेश को रोक लगाते हुए स्थगन आदेश दे दिया है। इस प्रकार हरिराम सियाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेंगे।


