Gold Silver

बच्ची से रेप का प्रयास करने पर दोषी को 5 साल की सजा

हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मासूम बच्ची से रेप का प्रयास करने के मामले में दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।

लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 3 साल 6 महीने की पीड़िता के पिता ने गोलूवाला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 मार्च 2020 को शाम साढ़े 4 बजे आरोपी सुधीर उर्फ राजू (29) पीड़िता को अकेली पाकर चने देने के बहाने रेप करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और बच्ची से रेप का प्रयास किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुधीर उर्फ राजू को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सुधीर उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की जेल, 5 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 में 5 साल की जेल, 5 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 354ए और 9एम/10 पोक्सो एक्ट में 5 साल की जेल, 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

Join Whatsapp 26