हाईकोर्ट का निर्देश; कोवीशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर 84 के बजाय 28 दिन करने की इजाजत दे सरकार

हाईकोर्ट का निर्देश; कोवीशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर 84 के बजाय 28 दिन करने की इजाजत दे सरकार

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कोवीशील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच का अंतर 3 सप्ताह कम करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पहला डोज लगवाने वाला कोई व्यक्ति 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में CoWIN ऐप में भी जरूरी बदलाव करने का आदेश दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा- कोई व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन पहले लेने की जरूरत है या नहीं। बात सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने की है।

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