सरकार ने कार्यालयों के लिए जारी की नई SOP

सरकार ने कार्यालयों के लिए जारी की नई SOP

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर नया SOP जारी किया है। इसके मुताबिक,सभी केंद्रीय कर्मचारी को वर्किंग डेज में दफ्तर आना होगा।वहीं अगर किसी दफ्तर में कोरोना के एक या दो केस सामने आते हैं तो उस जगह को डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर दफ्तर फिर से शुरू किया जा सकता है।
नए SOP के अनुसार, अगर किसी दफ्तर कोरोना के कई मामले सामने आते हैं तो पूरे ब्लॉक/बिल्डिंग या दफ़्तर को डिसइन्फेक्शन करना जरूरी है।वहीं जो कर्मचारियों कंटेनमेंट जोन में रहते हैं इन्हें इसकी सूचना देनी है और कंटेनमेंट जोन खत्म होने के बाद ही दफ्तर आना है।इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में स्थित दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इन्हें केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के लिए खोलने की इजाजत होगी।SOP में कहा गया है कि Asymptomatic कर्मचारियों या विजिटर्स को ही ऑफिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऑफिस में न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा ऑफिस में नाक और मुंह ढंकने के लिए मास्क ठीक से पहना जरूरी है। मास्क या फेस कवर के सामने वाले हिस्से को नहीं छूना है

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