Gold Silver

बदमाश हरिओम को सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए निरुद्ध रखे जाने के आदेश

खुलासा न्यूज, बीकानेर। बदमाश हरिओम रामावत को राजपासा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए निरुद्ध जाने के आदेश फरमाये गए है। दरअसल, कोलायत व हाल गोपेश्वर बस्ती निवासी हरिओम को राजपासा अधिनियम के तहत 26 जुलाई को निरुद्ध कर केन्द्रीय कारागार में भिजवाया गाय था। सलाहकार मंडल द्वारा निरुद्धी आदेश को पर्याप्त आधार माना गया। जिस पर राज्य सरकार द्वारा हरिओम रामावत को एक वर्ष के लिए निरुद्ध रखने के आदेश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि बीकानेर में इससे पूर्व 2016 में सलमान भुट्टा के विरुद्ध राजपासा में कार्रवाई की गई थी। जिले में कुल आठ अन्य आदतन अपराधियों का चिन्हिकरण किया जा चुका है, जिनके विरुद्ध भी राजपासा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Join Whatsapp 26