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राजकीय भूमि आवंटन घोटाला, मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी आवंटन, दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई

राजकीय भूमि आवंटन घोटाला, मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी आवंटन, दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। जिले के बज्जू थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 में उजागर हुए राजकीय भूमि आवंटन घोटाले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दो आरोपी पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वीराम और मांगीलाल को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक आयुक्त, उपनिवेशन कोलायत द्वारा पुलिस थाना बज्जू को दी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि राजस्व कैंप, बांगड़सर आरडी 860 में 30 नवंबर 2010 को परशुराम पुत्र नथमल गोस्वामी निवासी बीकानेर के नाम से राजकीय भूमि को मीडियम और स्मॉल पेच में आवंटन हेतु दो आवेदन प्रस्तुत किए गए। राजस्व अधिकारियों की औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसी दिन आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। जबकि जांच में सामने आया कि परशुराम की मृत्यु 12 मई 2005 को ही हो चुकी थी। इसके बाद मांगीलाल ने मृत परशुराम का फर्जी मुख्त्यारनामा (27 दिसंबर 2010) तैयार कर खेत को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से 05 जनवरी 2011 को पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वीराम के नाम बेच दिया। हल्का पटवारी ने 13 जनवरी 2011 को पृथ्वीराम के नाम जोत प्रविष्टि भी कर दी। अर्थात मृतक के नाम से आवेदन कर राजकीय भूमि का फर्जी आवंटन करवाया गया और बाद में उसे बेच दिया गया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

अनुसंधान के पश्चात दोनों आरोपी आईपीसी की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी में दोषी पाए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, बीकानेर माधवी मोदी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित किया। साथ ही अभियुक्तों की जमानत रद्द कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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