
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खुशखबरी! आज ही करें आवेदन, सरकार दे रही ₹2500 हर महीने





18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खुशखबरी! आज ही करें आवेदन, सरकार दे रही ₹2500 हर महीने
‘पालनहार योजना’ के तहत राजस्थान सरकार दे रही है मासिक आर्थिक सहायता, जानिए पात्रता, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया
जयपुर। राजस्थान सरकार समाज के वंचित, अनाथ और असहाय बच्चों के लिए एक संवेदनशील और प्रभावशाली योजना चला रही है — ‘पालनहार योजना’। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को उनके लालन-पालन, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं के लिए ₹1500 से लेकर ₹2500 तक की मासिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
क्या है पालनहार योजना का उद्देश्य?
पालनहार योजना का मकसद है कि अनाथ और असहाय बच्चों को संस्थागत आश्रय के बजाय एक पारिवारिक और आत्मीय वातावरण में बड़ा होने का अवसर दिया जाए।
इन बच्चों की देखरेख और परवरिश के लिए एक जिम्मेदार अभिभावक (पालनहार) नियुक्त किया जाता है जिसे सरकार आर्थिक सहायता देती है।
किन बच्चों को मिल सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को लाभ मिलता है:
-
जिनके माता-पिता का निधन हो चुका हो (अनाथ)
-
विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे
-
HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
-
जेल में बंद माता-पिता के बच्चे
-
गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
-
भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चे
-
परित्यक्त (छोड़े गए) बच्चे
शर्तें:
-
बच्चा राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
-
परिवार की सालाना आय ₹1.5 लाख से कम हो
-
2 वर्ष की उम्र में आंगनवाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य
-
6 वर्ष की उम्र में स्कूल में दाखिला जरूरी
कितनी राशि मिलती है योजना में?
उम्र सीमा | मासिक सहायता राशि |
---|---|
0 से 6 वर्ष | ₹1500 प्रति माह |
6 से 18 वर्ष | ₹2500 प्रति माह (स्कूल में नियमित दाखिला जरूरी) |
साथ ही हर साल ₹2000 की वार्षिक सहायता कपड़े, जूते आदि आवश्यकताओं के लिए भी मिलती है।
बच्चों को छात्रवृत्ति व पोषाहार योजना का भी अलग से लाभ दिया जाता है।
योजना से क्या लाभ मिलते हैं?
-
बच्चों को पारिवारिक माहौल में परवरिश
-
शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की सुविधा
-
बाल श्रम और अपराध से सुरक्षा
-
समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका
कैसे करें आवेदन? (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके)
ऑनलाइन आवेदन:
-
sje.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर पालनहार योजना चुनें
-
या सीधे ई-मित्र पोर्टल से आवेदन करें
ऑफलाइन आवेदन:
-
नजदीकी ई-मित्र केंद्र, CDPO कार्यालय या ग्राम पंचायत से फॉर्म प्राप्त करें
-
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें
-
आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है
आवश्यक दस्तावेज
-
पालनहार का आधार कार्ड
-
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण
-
माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-
जनआधार कार्ड
-
बैंक पासबुक की कॉपी (पालनहार के नाम पर)
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
निवास प्रमाण पत्र
योजना की निगरानी
इस योजना की मॉनिटरिंग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। हर जिले में अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है ताकि कोई पात्र बच्चा योजना से वंचित न रहे।
नोट: अगर आपके परिवार या जान-पहचान में कोई बच्चा इस श्रेणी में आता है, तो आज ही आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें।


