प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पात्र श्रमिक करवाएं पंजीयन

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत पात्र श्रमिक करवाएं पंजीयन

 

बीकानेर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्व नियोजित व्यक्तियों की पेंशन के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के पात्र नागरिक सेवा केंद्र तथा ईमित्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं । घरेलू श्रमिक ,फेरी लगाने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले , ईंट भट्टे, मोची ,कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक कर्मकार ,बीड़ी श्रमिक हथकरघा, चमड़ा श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक जैसे असंगठित क्षेत्र के कर्मकार के लिए पंजीयन करवाने हेतु श्रम विभाग द्वारा हेल्प लाइन डेस्क की स्थापना भी की गई है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800- 267 -6888 पर भी 24 घंटे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिले में नागरिक सेवा केंद्र में जिला समन्वयक से संपर्क किया जा सकता है । संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि असंगठित श्रमिकों को अधिक से अधिक इस योजना से जोड़ने के लिए श्रम विभाग कार्यालय में अधिक जानकारी ली जा सकती है तथा कोई भी श्रमिक कार्यालय समय में उपस्थित होकर इस योजना के तहत अपना पंजीयन करवा सकता है।

*यह है योजना*
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी आय 15 हजार रुपए तक है तथा जिनका बैंक में बचत खाता व आधार संख्या है उन्हें पात्र बनाया गया है। ऐसे श्रमिकों को अपनी आयु के अनुरुप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केंद्र सरकार द्वारा अंशदान के बराबर राशि जमा करवाई जाएगी।

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