कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बीकानेर में कल से लागू होगी धारा-144

कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बीकानेर में कल से लागू होगी धारा-144

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को 21 नवंबर से धारा-144 लगाने की सलाह दी है. गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिलाधिकारियों को परामर्श जारी कर दिया है. गृह सचिव एन एल मीणा ने आदेश जारी कर सभी जिलों में धारा 144 लागू कराने और इसका सख्ती से पालने कराने की सलाह दी है। गौरतलब है कि किसी जिले में धारा-144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. जिसके बाद उस इलाके में यह धारा प्रभावी हो जाती है. जिस इलाके में धारा-144 लागू होती है वहां 4 या उससे ज्यादा लोग इक_े नहीं हो सकते. उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी के भी हथियार लाने और ले जाने पर पाबंदी होती है. लोगों का घर से बाहर घूमने पर प्रतिबंध होता है तथा यातायात साधनों पर भी रोक होती है। बता दें कि त्योहारों के मौसम के बीच सूबे में कोरोना के मामले लगातार बढऩे लगे हैं. राजस्थान में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. दिवाली पर लोगों की भीड़ और घरों से बाहर आना-जाना और खरीदारी के दौरान कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ है जिसके बाद कोरोना के मामले बढऩे लगे हैं। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करने का निर्णय लिया.राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस एकेडमिक वर्ष में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही गहलोत सरकार ने आओ घर में सीखें नाम से नई पहल की शुरुआत भी की है जिसके तहत बच्चों से घर पर ही पढऩे का आह्वान किया गया है।

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