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गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, नववर्ष की पूर्व संध्या इन जगहों पर रहेगी रोक

जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी तरह के समारोह और एकत्रीकरण पर रोक लगा दी है. राज्य के सभी नगर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है. इनमें नववर्ष की पूर्वसंध्या को रात्रि 8:00 से 1 जनवरी प्रात: 6:00 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा. इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7:00 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नववर्ष की पूर्वसंध्या पर किसी भी तरह की आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि घर पर रहकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मना सकते हैं.
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी पर रोक
गृह विभाग के आदेश से साफ हो गया हैं कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका होने वाला है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मैसेज में दीपावली की तरह नये साल पर भी आतिशबाजी से बचने, न्यू ईयर पर भीड़भाड़ से बचने व घरों पर रहकर परिवार संग नये साल की खुशियां मनाने का आग्रह किया था.
गृह विभाग ने आदेशों का दिया हवाला
गृह विभाग के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया, जिसमें कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइनों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है. कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखने का हवाला दिया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ही नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बेवजह एकत्रित ना रहे किसी भी तरह का समारोह आयोजित ना करें. समारोह से बचे. आदेश में इस बात का हवाला दिया गया है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरी तरह संकल्प है और लोगों को भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए.

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