आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश आज से शुरू - Khulasa Online आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश आज से शुरू - Khulasa Online

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश आज से शुरू

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश आज से शुरू

बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नि:शुल्क (Free Education) और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 3 अप्रेल से खुल जाएगा और 21 अप्रेल तक खुला रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि निजी स्कूलों को कैचमेंट एरिया में रहने वाले कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूहों के बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा प्रथम में नि:शुल्क प्रवेश देना होगा

प्री प्राइमरी के लिए प्रवेश के समय बच्चे की आयु 3 वर्ष या इससे अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। जबकि कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए 5 वर्ष या इससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।अभिभावक 3 अप्रेल से 21 अप्रेल तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर 23 अप्रेल तक आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद चयनित विद्यार्थी के अभिभावकों को 30 अप्रेल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। आरटीई में फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, अभिभावक/बालक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करते ही ओपन हुए फॉर्म को भरना है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती रह जाती है, तो इसके लिए फॉर्म को सही करने का समय भी दिया जाता है।

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