फाईनेंस से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, खाली चैक में राशि भरकर बैंक में लगाए, बांउस होने पर कोर्ट में सिवील दायल कर दिया

फाईनेंस से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, खाली चैक में राशि भरकर बैंक में लगाए, बांउस होने पर कोर्ट में सिवील दायल कर दिया

खुलासा न्यूज बीकानेर। फाईनेंस से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस सम्बंध में सदर पुलिस थाने में बड़ी ढाणी कानासर निवासी भवानी सिंह पुत्र बुलाकी सिंह ने किशनगढ़ अजमेर के रहने वाले अभिषेक मत्तड पुत्र किशनगोपाल मत्तड और नत्थुसर गेट के पास रहने वाले अशोक बोहरा पुत्र रतनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना कचहरी परिसर की है। परिवादी ने बताया कि उसे पैसे की जरूरत थी। जिस पर आरोपियों ने उसे एयू फाइनेंस से लोन दिलाने की बात की। परिवादी आरोपियों की बातों में आ गया और उनके कहे अनुसार दो खाली चैक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पास बुक की कॉपी दे दी। जब परिवादी ने कागजात वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे कागजात नहीं दिए और टालमटोल करने लगे। परिवादी ने बताया कि आरोपियों ने इसके बाद खाली चैक में चार लाख रूपए भरकर बैक में लगा दिया जो कि बाउंस हो गया। आरोपियों ने चैक बाउंस होने पर नसीराबाद जेएम कोर्ट में सिवील वाद दायर करवा दिया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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