
घर में घुसकर मारपीट के मामले में चार आरोपियों को तीन साल का कारावास






घर में घुसकर मारपीट के मामले में चार आरोपियों को तीन साल का कारावास
बीकानेर। विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश विकास कालेर ने घर में घुसकर मारपीट के 11 साल पुराने मामले में चार आरोपियों कोदोषी मानकर प्रत्येक को तीन साल के कारावास और 7000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी की ट्रायल केदौरान मृत्यु हो गई थी। खारा गांव निवासी सुरजाराम ने 27 जनवरी, 14 को जामसर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 26 जनवरी कीरात को वह खाना खाकर परिवार के साथ सो रहा था।रात को 10.45 बजे आरोपी ट्रैक्टर और बोलेरो गाडिय़ों में सवार होकर आए और कमरे के दरवाजा तोडक़र अंदर घुस गए।हथियारों से लैस आरोपियों ने हमला कर दिया जिससे उसकी पत्नी, मां, बेटे घायल हो गए। शोर सुनकर पास के कमरे से लोग निकले तो आरोपी भाग गए और बाहर खड़ी टैक्सी के शीशे तोड़ गए।कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी आसूसिंह, रघुवीरसिंह, प्रेमसिंह, डूंगरसिंह को दोषी माना और प्रत्येक को तीन सालके कारावास व 7000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर सेपैरवी कुन्दन व्यास तथा परिवादी की ओर से पैरवी तन्नाराम लखारा ने की।


