
यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को सात साल की जेल, कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना भी लगाया






खुलासा न्यूज नेटवर्क। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अन्य तीन दोषियों को 5 साल की सजा दी है, जबकि 2 लाख का जुर्माना लगाया है। 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है। इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया।


