पूर्व सरपंच टाक 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित

पूर्व सरपंच टाक 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित

बीकानेर। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच गौतम टाक पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया है। संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच टाक को सीसी सडक़ निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की है।

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