
रेप मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की जेल, 20 साल पुराना मामला, 86 की उम्र में जाएगा जेल






खुलासा न्यूज नेटवर्क। रेप के एक 20 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने मकराना (नागौर) के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को दस साल की सजा सुनाई है। उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रकम पीडि़ता को दी जाएगी। फैसला सुनाने के दौरान 86 साल का पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित कोर्ट में ही मौजूद था। जैसे ही फैसला सुनाया गया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका मेडिकल करवाकर परबतसर जेल भेज दिया गया। यह मामला मकराना की राजनीति में काफी चर्चा में रहा था, हालांकि रेप केस होने के बाद ही भंवरलाल भाजपा से विधायक चुना गया था।
22 साल की महिला से किया था रेप
मनाना गांव की रहने वाली 22 साल की एक महिला ने लिखित शिकायत के जरिए 1 मई 2002 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वह 29 अप्रैल 2002 को दोपहर करीब तीन बजे भंवरलाल राजपुरोहित के कुएं पर गई थी। उस दिन भंवरलाल की पत्नी घर पर नहीं थी। कुएं पर पहुंचने के बाद भंवरलाल ने उसे कमरे के अंदर बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति से मुंबई बात करवा देता हूं। अंदर जाने के बाद भंवरलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में महिला ने अपने पिता के साथ कोर्ट में शिकायत दी थी। शिकायत (इस्तगासा) के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने भंवरलाल के खिलाफ चालान पेश किया।
रेप के बाद महिला हुई थी गर्भवती
रिपोर्ट में बताया गया था कि रेप के बाद महिला गर्भवती हो गई थी, जिसका अबॉर्शन करवाना पड़ा। शुरुआत में तो यह मामला पुलिस ने भी हल्के में ही लिया, लेकिन बाद में इससे मकराना की राजनीति में उबाल आ गया। बीस साल से यह केस मकराना के अपर सेशन न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में चल रहा था। इसमें सात गवाहों के बयान हुए। मामले में पीडि़ता की ओर से अपर लोक अभियोजक राममनोहर डूडी ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीजे कुमकुम ने आरोपी को सजा सुनाई।


