
दुकान जलाने के आरोपियों को पांच साल का सश्रम कारावास







दुकान जलाने के आरोपियों को पांच साल का सश्रम कारावास
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या दो के पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने शराब के नशे में मारपीट और दुकान जलाने के आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
परिवादी कृष्णसिंह ने 25 अक्टूबर, 20 को देशनोक पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह गीगासर गांव में परचून की दुकान करता है। कल रात को वह अपनी दुकान पर बैठा था। नोखा में खिचियासर गांव निवासी विक्रमसिंह महेन्द्रसिंह कार में सवार होकर वहां आए और शराब के नशे में उससे मारपीट की। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी दुकानदार आ गए। आरोपी गाड़ी लेकर भाग गए। बाद में रात को तीन बजे आरोपियों ने उसकी दुकान के शटर के नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
आग लगने से दुकान में करीब दो लाख रुपए का नुकसान हो गया। कोर्ट ने इस मामले में िवक्रमसिंह को दोषी माना और पांच साल के सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह राशि जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संदीप स्वामी और परिवादी की ओर से सुनील आचार्य ने पैरवी की।


