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पहले विवाहिता के साथ की मारपीट, फिर तीन तलाकर बोलकर निकाला घर से

पहले विवाहिता के साथ की मारपीट, फिर तीन तलाकर बोलकर निकाला घर से
खुलासा न्यूज बीकानेर। एमजेएम कोर्ट खाजूवाला के आदेश पर पूगल थाना पुलिस ने विवाहिता यास्मीन पुत्री हाजी शरीफ पत्नी तैयब निवासी कुम्हारवाला, गंगाजली की शिकायत पर दहेज उत्पीडऩ, मारपीट व तीन तलाक देने के मामले में उसके पति सहित ससुराल पक्ष के 13 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
परिवादिया यास्मीन ने अपने इस्तगासे में बताया कि उसका निकाह वर्ष 2012 में तैयब पुत्र मोहम्मद अली निवासी चक 11 कुम्हारवाला से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था और मुकलावा 25 जुलाई 2020 को हुआ। विवाह में परिजनों ने अपनी हैसियत से अधिक दान-दहेज व जेवरात दिए थे।
शिकायत में कहा गया है कि मुकलावे के बाद पति तैयब, ससुर मोहम्मद अली, सास नजीरा, जेठ युनुस, जेठानी जैनब, जेठ इस्लाम, देवर रफीक, देवर शाकिर, ननद यास्मीन, तथा रिश्ते की बहन जमीला समेत अन्य परिजनों ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए लगातार शारीरिक व मानसिक उत्पीडऩ किया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि दहेज में 50,000 नगद, कृषि भूमि और सोने-चांदी के आभूषणों की मांग की गई।
विवाहिता के अनुसार, गर्भवती होने के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। बाद में 10 सितंबर 2025 को उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद पांच अक्टूबर 2025 को पति तैयब ने उसके मायके आकर तीन बार तलाक बोलकर संबंध तोडऩे की धमकी दी।
विवाहिता का कहना है कि इस संबंध में उसने 5 अक्टूबर को थाना पूगल में और 6 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक बीकानेर को प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 85, 316(2), 115(2) तथा धारा 498-ए, 406, 323 आई.पी.सी. और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 व 4 के तहत दर्ज किया गया है। जिसकी जांच शुरू कर दी।

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