विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं तो देना होगा दोगुना टोल, एनएचएआई ने जारी किए आदेश

विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं तो देना होगा दोगुना टोल, एनएचएआई ने जारी किए आदेश

विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं तो देना होगा दोगुना टोल, एनएचएआई ने जारी किए आदेश

बीकानेर। वाहन चालकों को वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होने पर उन्हें टोल प्लाजा पर दो गुना टोल देना पड़ेगा। इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी किए हैं। प्राधिकरण का मानना है कि कई वाहन चालक जानबूझ कर फास्टैग को वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका कर नहीं रखते। वह टोल प्लाजा पर हाथ से फास्टैग दिखाते है। जिसे स्कैन कर टोल लेने में बेवजह देरी होती है। दूसरे वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है। प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए है कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं होने, फास्टैग अमान्य या ब्लैकलिस्ट होने पर दोगुना टोल वसूला किया जाए।

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