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बहुचर्चित ए.सी. चोरी प्रकरण :  आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

खुलासा न्यूज, बीकानेर।  रानी बाजार के बहुचर्चित ए.सी. चोरी प्रकरण में न्यायालय सेशन न्यायाधीश द्वारा बेल प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई की। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपियों की बेल खारिज कर दी गई। मामला रानी बाजार स्थित अग्रवाल इलैक्ट्रोनिक का है। जहां इसी दुकान पर काम करने वाले मनोज नामक व्यक्ति ने इस दुकान व इनके गोदाम की डूप्लिेकट चाबियां बना ली और बाद में इस प्रतिष्ठान पर काम करना छोड़ दिया। रात्रि में टैक्सी व अन्य साधनों से इस प्रतिष्ठान के लगभग 250 आईटम अलग-अलग रातों में आकर अपने साथियों के साथ चोरी किए। विशेष बात यह है कि इसी प्रतिष्ठान के मालिक प्रवीण अग्रवाल द्वारा पिछले साल भी चोरी की एक एफआईआर कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी जिसमें पुलिस ने कुछ समय पश्चात एफआर पेश कर दी थी। प्रतिष्ठान में मालिक का सामान लगातार चोरी हो रहा था, इस पर 6 मई 2021 को पुन: एफआईआर संख्या 128 दर्ज हुई। परिवादी की तरफ से एडवोकेट विजय दीक्षित, एडवोकेट सुनीता दीक्षित एवं एडवोकेट भावना द्वारा मामले की पैरवी की गई। जिसमें कोटगेट पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों मनोज, महेन्द्र, सुरेश, श्रवण को 19 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान इन्हीं अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी एफआईआर की वारदात को भी कारित करना स्वीकार किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान इन अभियुक्तों को लगभग 15 दिन पुलिस हिरासत में रखा एवं उसके बाद इन अभियुक्तों की निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज कर दी।
मंगलवार को अभियुक्त सुरेश, श्रवण, महेन्द्र की न्यायालय सेशन न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिका को खारिज किया गया। जिसमें परिवादी रानी बाजार स्थित अग्रवाल इलेक्ट्रोनिक्स के मालिक प्रवीण अग्रवाल की तरफ से  न्यायालय सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले में बहस एडवोकेट सुनीता दीक्षित द्वारा की गई।

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