
बीकानेर: प्लॉट पर फर्जी रजिस्ट्री का जाल, सालों बाद अब ये हुआ खुलासा




बीकानेर: प्लॉट पर फर्जी रजिस्ट्री का जाल, सालों बाद अब ये हुआ खुलासा
बीकानेर। कोलायत के आदर्श नगर में मृतक चरण सिंह के प्लॉट पर फर्जी रजिस्ट्री का जाल 12 साल बाद कोर्ट में बेनकाब हुआ। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माधवी मोदी ने गोविंदराम निवासी कोटड़ी, कोलायत व रणजीत सिंह निवासी पारवा, नोखा को धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप साबित होने पर दोषी ठहराया । 1976 में ग्राम पंचायत ने चरण सिंह को 3200 वर्गफुट प्लॉट आवंटित किया था।
1997 में उनकी मौत के बाद बेटे अबजिंदर सिंह मालिक बने। 11 मार्च 2013 को संतोख सिंह ने खुद को चरण सिंह बताकर अजयपाल व निशांत सिंह को रजिस्ट्री कर दी, गोविंदराम व रणजीत गवाह बने। अबजिंदर ने कोलायत थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने फॉरेन्सिक रिपोर्ट से फर्जी अंगूठा-हस्ताक्षर पकड़े।लेकिन इस दौरान संतोख सिंह की मृत्यु हो गयी।




