
बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज और दंडनीय ब्याज में मिलेगी छूट







बीकानेर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के क्रम में अल्पसंख्यक वर्ग (जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी) को प्रदान किये गये व्यावसायिक, शैक्षिक, सूक्ष्म एवं लघु ऋण की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज से पूर्णत: माफ करने की एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा इस योजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 01 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक होगा जिसमे ऋणी द्वारा बकाया राशि चुकाने पर ब्याज व दण्डनीय ब्याज में पूरी छूट मिलेगी। उसे केवल बकाया मूलधन ही जमा करवाना होगा।
कालवा ने बताया कि योजना का दूसरा चरण 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा । जिसमें मात्र दण्डनीय ब्याज माफ होगा, मूलधन व ब्याज जमा करवाना होगा। श्री कालवा ने बताया कि खास बात ये भी कि जिन ऋणियों के विरूद्ध एनआई एक्ट 138 की धारा के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज है वे भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ऋणी अपनी बकाया राशि चेक, डीडी या नकद किसी भी प्रकार से जमा करवा सकते हैं।
कालवा ने बताया कि 31 मार्च 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय ( ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर 2025 तक चौपड़ा कटला रानी बाजार स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर नगद, डीडी, चेक इत्यादि जमा कर दण्डनीय ब्याज व ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकता है तथा एनओसी प्राप्त कर सकता है।

