बीकानेर: इन जगहों से हटेंगे अतिक्रमण, दिए ये भी निर्देश

बीकानेर: इन जगहों से हटेंगे अतिक्रमण, दिए ये भी निर्देश

बीकानेर: इन जगहों से हटेंगे अतिक्रमण, दिए ये भी निर्देश

बीकानेर। स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) को शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि धार्मिक और पर्यटक स्थलों तक जाने वाले रास्ते बाधामुक्त होने चाहिए। अधिवक्ता बाबूलाल स्वामी ने परिवादी शिवकुमार की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि नोखा रोड पेट्रोल पंप से लक्ष्मीनाथ मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर अवैध ठेके, टीन शेड, रैप और पक्के निर्माण से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। आचार्य की बगेची से आगे बने पक्के मकान और राव बीकाजी टेकरी के पास अवैध टैक्सी स्टैंड व ठेलों का कचरा भी बाधा बना हुआ है। इस पर लोक अदालत अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा व सदस्य प्रियंका पुरोहित व विमला रामावत ने आदेश दिया कि निगम और बीडीए रिकॉर्ड में सड़क की वास्तविक चौड़ाई बताएं और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

दूसरे मामले में नागणेचेजी मंदिर से जूनागढ़ मार्ग पर मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास सरस बूथ की आड़ में अवैध ढाबे, होटल, ठेले और अस्थायी दुकानें होने की शिकायत रखी गई। बीडीए ने अतिक्रमण नहीं होने का दावा किया। इस पर लोक अदालत ने बीडीए के सक्षम अधिकारी को मौके पर जांच कर 20 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में सड़क की चौड़ाई, अतिक्रमण की स्थिति और अवैध निर्माण पर कार्यवाही का विवरण शामिल करने को कहा गया है।

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