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वैद फाइनेंस कंपनी के कार्मिकों पर धोखाधड़ी का आरोप, पूरा ऋण भी नहीं दिया और गाड़ी उठा ले जाने की दे रहे धमकियां

खुलासा न्यूज, बीकानेर। गाड़ी पर फाईनेस का कहकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बंगलानगर निवासी कुलदीप स्वामी ने कोर्ट इस्तगासे के जरिये जयपुर रोड सांगलपुरा स्थित वैद फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस अधिकारी हंसराज राज, इंचार्ज किशोर व एक अन्य के खिलाफ नयाशहर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी कुलदीप स्वामी पुत्र विनोद कुमार स्वामी ने बताया कि उसने एक गाड़ी बोलेरो पिकअप खरीद की थी। जिसके बाद हंसराज राव नामक व्यक्ति उसे मिला जिसने अपने आप को वैद फाईनेन्स का फाईनेन्सर बताया और कहा कि आपकी गाडी 90 प्रतिशत फाइनेन्स और कम से कम ब्याज दर में व 12000 रूपये मासिक किस्त करवा दूंगा। उक्त हंसराज राव ने मुझे बताया कि आपके केवल स्टाम्प ड्यूटी, वाहन बीमा और केवाईसी के 3000 रूपये लगेंगे तथा फाईल चार्ज 300 रुपयेपये लगेगा। इसके पश्चात् उसने मुझसे मेरे हस्ताक्षर करवाकर 6 खाली चैक व वाहन खरीद इकरारनामा तथा 29 व 30 नं. फॉर्म व मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, पिता जी का आधार कार्ड व पेन कार्ड ले लिये व मेरे पिता की गाडी को भी फाइनेन्स करने के लिये पिता जी से 7 खाली चैक, गाडी की पीयूसी व गारन्टर के कागत भी लिये । इसके पश्चात् उक्त अभियुक्त हंसराज राव ने मेरा वाहन ऋण पास करवा दिया और मेरे खाते में 3,25,000 रूपये जमा करवा दिये। जिस पर मैंने उक्त अभियुक्त हंसराज राव को फोन किया और कहा कि आपने 90 प्रतिशत यानि 5,40,000 रूपये वाहन ऋण दिलाने की बात कही थी लेकिन मेरे खाते में तो केवल 3,25,000 रूपये ही जमा हुए है। जिस पर अभियुक्त हंसराज राव ने कहा कि आपका 4,90,000 रूपये का वाहन ऋण स्वीकृत हुआ है व जिसमें से केवाईसी, स्टाम्प ड्यूटी, बीमा और फाईल चार्ज के कुल 15,531 रूपये काट लिये है और शेष 1,49,469 रूपये कागजात पूरे होने पर आपके खाते में जमा कर दिये जायेंगे, जिसका मैसेज हमने आपके मोबाईल पर भेज दिया है। जिस पर मैंने हंसराज राव से कहा कि आपने तो स्टाम्प ड्यूटी, वाहन बीमा और केवाईसी व फाईल चार्ज के 3300 रुपये बताये थे और मैंने समस्त कागजात आपको दे दिये थे और आपने कहा था कि इसके अलावा और कागजात नहीं चाहिए फिर भी आपने फाईल चार्ज आदि के नाम पर 15,531 रूपये काट लिये है और मुझे पूरा वाहन ऋण भी नहीं दिया। आपने 4,90,000 रूपये का वाहन ऋण स्वीकृत करके मेरे 1,65,000 रूपये का गबन कर लिया है। मुझे वाहन ऋण नहीं चाहिए। इस पर उक्त हंसराज राव ने अपने अन्य साथी किशोर सिंह से बात करने के लिए कहा तो उसने कहा कि चुपचाप गाडी की किस्ते भरनी शुरू कर दो वरना आपकी गाडी भी उठाकर ले जायेंगे।

 

आरोप है कि अभियुक्तगण हंसराज राव, किशोर सिंह द्वारा बार-बार किस्त का तकादा करने व धमकी देने मेरे घर पर आते व कई बार फोन पर धमकाते व एक अन्य अभियुक्त वह भी बार-बार फोन करके गाडी उठाकर ले जाने की धमकी देता है व जब मेरे पिता ने अपना वाहन ऋण स्वीकृत नहीं होने पर अपनी गाडी की पीयूसी व अपने 7 खाली चैक व गारन्टर के कागज मांगे तो मेरे पिता को भी उक्त दस्तावेज देने से साफ इन्कार कर दिया व मेरी गाडी की आरसी व पीयूसी भी देने से साफ इन्कार कर दिया।

 

जिस पर परिवादी ने नयाशहर पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस थाना नयाशहर द्वारा मुल्जिम हंसराज राव को फोन किया गया तो उसने अपनी गलती मानते हुए ऋण की गबन की हुई राशि प्रार्थी के खाते में जमा करवाने की बात कही और पुलिस थाने में आने की हामी भरी। लेकिन उसके बाद भी वह थाने नहीं पहुंचा और न ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। उसके के बाद परिवादी ने एसपी को भी डाक के जरिए पत्र भेजा, परंतु कोई एक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट की शरण ली। जिस पर कोर्ट इस्तगासे के जरिए हंसराज राव, किशोर सिंह व एक अन्य के खिलाफ धारा 420, 406, 417, 418, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई फुसाराम को सौंपी गई है।

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