
शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिये निर्वाचन ने दिए ये आदेश






जयपुर।शिक्षा विभाग के ऐसे कार्मिक को अन्य विभागों में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए फिलहाल उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेशों पर रोक लगा दी है। आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के ऐसे कार्मिक जो अन्य कार्यालयों जैसे संभागीय कार्यालय, जिला परिषद, कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति, तहसील और अन्य विभागीय कार्यालयों में कार्य व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और जिनका वेतन शिक्षा विभाग से आहरित किया जा रहा है उन्हें 31 दिसंबर 2021 से पहले कार्यमुक्त नहीं किया जाए।
इसलिए दिए यह आदेश
गौरतलब है कि प्रदेश के चार जिलों में इसी माह में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त 25 अन्य जिलों में नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में उप चुनाव करवाए जा रहे हैं। आयोग की ओर से करवाए जा रहे आम और उपचुनाव 24 दिसंबर को समाप्त होंगे। इसके बाद चुनाव संबंधी कार्यों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए लगभग एक सप्ताह और लग सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश दिए हैं।
दरअसल पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किए थे, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में लगे कार्मिकों को तुरंत कार्यमुक्त कर मूल विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही कहा गया था कि यदि 21 दिसंबर तक कार्मिकों ने मूल विभाग में उपस्थिति नहीं दी तो उनके दिसंबर के वेतन में कटौती की जाएगी। ऐसा पहली बार था कि प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे कार्मिकों के मूल विभाग में नहीं आने पर वेतन कटौती के आदेश दिए गए हो।


