शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में शिक्षा विभाग - Khulasa Online

शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में शिक्षा विभाग

जयपुर। शिक्षा विभाग प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किए गए नवचयनित शिक्षकों का समायोजन करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत लेवल सैकेंड के चयनित अभ्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में पदस्थापित हैं, उन्हें फिर से प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा के तहत अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के पदों पर चयनित अभ्यार्थियों को पदस्थापित किया गया था।विभागीय सूत्रों के मुताबिक जब इन चयनित अभ्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में इस शर्त के साथ पदस्थापित किया गया था कि प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी, विज्ञान व गणित का पद रिक्त होने पर इनको तत्काल समायोजन कर दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लेवल द्वितीय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के पद रिक्त हैं।विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित अभ्यार्थियों की संख्या प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अधिक है तो विषयवार आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक सेटअप में बदलाव कर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
ऐसे होगा समायोजन
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों और प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेटअप परिर्वतन किए जाने से जो पद रिक्त होंगे उन्हें एक साथ जोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विषयवार उपलब्ध रिक्त पद और समायोजि करने वाले सभी नवचयनित शिक्षकों की नामों की लिस्ट चस्पा की जाएगी और काउंसलिंग के बाद उन्हें पदस्थापना दी जाएगी।
अधिकारी के विरूद्ध होगी कार्यवाही
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभ्यार्थियों को उनकी वरीयता के मुताबिक ही संबंधित विषय के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। यदि वरीयता क्रम को तोड़कर किसी अभ्यार्थी का समायोजन किया जाता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभाग कार्यवाही करेगा।

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