
अब स्कूलों में किसी भी प्रकार की नुकीली चीजें लाने पर प्रतिबन्ध, शिक्षा विभाग ने जारी किए यह सख्त आदेश






अब स्कूलों में किसी भी प्रकार की नुकीली चीजें लाने पर प्रतिबन्ध, शिक्षा विभाग ने जारी किए यह सख्त आदेश
बीकानेर। उदयपुर में हुई घटना के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आगया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से आदेश जारी कर स्कूलों में नुकीली चीजें लाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जारी आदेशों के अनुसार विद्यालय में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लाना निषिद्ध रहेगी। इसके तहत किसी भी प्रकार की धारदार हथियार जैसे चाकू, छुरी,धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना है। ऐसे किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में विद्यार्थियों के अतिरिक्त संस्था प्रधान शिक्षक एवं अभिभावकों की सजकता आवश्यक है। आदेश के अनुसार संस्था प्रधानों को भी इस संबंध में दायित्व दिए गए हैं। इसके तहत संस्था प्रधान न केवल इसकी उद्घोषणा आदेश के रूप में सूचना पट्ट पर चश्पा करेंगे, साथ ही प्रार्थना सभा में उक्त के संबंध में जानकारी देंगे। ऐसे विषय पर अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में भी विमर्श करेंगे।


