
सोनिया-राहुल गांधी को मिला ईडी का नोटिस, नेशनल हेराल्ड केस की जांच में शामिल होने को कहा






नईदिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल वह मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
कांग्रेस ने नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तानाशाह सरकार डर गई हैए इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को ईडी का समन भेजा है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पार्टी फंड से राहुल और सोनिया को 90 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मकदस एसोसिएट जर्नल्स की 2 हजार करोड़ की संपत्ति हासिल करना था। इसके लिए गांधी परिवार ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम दी थी।
पूरे केस को विस्तार से समझिए
1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इसी के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था और इसी को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई। जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड।
इसमें राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38.38: थी यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजेएल की देनदारियां चुकाएगी। लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक हुआ। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था। वह भी बाद में माफ कर दिया गया।
केस में अब तक क्या-क्या हुआ
1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराई। जिसमें सोनिया.राहुल के अलावा मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फ र्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए।
26 जून 2014 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया-राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।
1 अगस्त 2014 के ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
मई 2019 में इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया।
19 दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी।
9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल को करारा झटका दिया था। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।
कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दीए लेकिन 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। हालांकि अगली सुनवाई तक कोई आदेश नहीं पारित होगा।


