लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को मिली संजीवनी,इन काम को मिलेगी छूट

लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को मिली संजीवनी,इन काम को मिलेगी छूट

जयपुर। लॉक डाउन 2 की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के इस पत्र के बाद सीएस डीबी गुप्ता ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गाइडलाइन में यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है, वह पांच दिन बाद, यानी 20 अप्रैल से लागू होगी। लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ।
नई गाइडलाइन के तहत:-
-अंतिम संस्कार में 20 जनों को जाने की अनुमति
-किसानों से जुड़े कार्य होंगे शुरू
-फूड प्रोसेसिंग को चालू
-माल ढुलाई को इजाजत
-बिजली,प्लम्बर व कारपेन्टर को काम की छूट
-खाद्यानों में काम को छूट
-ईट भट्टों को संचालन की अनुमति
-वेयर हाउस,कोल्ड स्टोर व कनटेनर की सेवाएं खोली
-ग्रामीण आंगनबाड़ी शुरू
– जरूरी सामान की यहां होम डिलीवरी होगी
-बिजली,पानी के मैकेनिक घर पर आकर कर सकेंगे काम
-ई कॉमर्स में काम वालों को काम की लेनी होगी इजाजत
– इसके तहत खाने पीने की चीजें व दवाइयों के उद्योग शुरू करने की दी छूट
– सतत प्रक्रिया या प्रसंस्करण वाली उत्पादन इकाइयां राज्य सरकारों की मंजूरी के साथ शुरू रहेंगी.
– कोयला व खनिज उत्पादन और उनका परिवहन रहेगा जारी.
– मिनरल खनन के काम वाले विस्फोटकों की आपूर्ति जारी रहेगी.
– खाने पीने की चीजें, दवाइयां, मेडिकल उपकरणों की पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों में होगा काम.
– फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड बीजों का उत्पादन, पैकेजिंग रहेगी जारी
– चाय प्लांटेशन सहित चाय उत्पादन 50त्न वर्कर्स के साथ रहेगा जारी
– नरेगा के कार्यों को भी अनुमति देने के निर्देश.
– इसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता के निर्देश
– ये गतिविधियां राज्य/ ञ्ज की मंजूरी बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी करने के निर्देश.
– सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाना संभव
इन पर रहेगी पाबंदी
– सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे
– शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी
– एक राज्य से दूसरे राज्य व जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही पर रोक
– मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया
– सभी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां 3 मई तक बंद
– खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद
– कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोई रियायत नहीं, यहां स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का होगा पालन
– यहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं
यहां सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
– खेती के काम पर कोई पाबंदी नहीं…खेत में काम कर सकेंगे. किसान गेहूं काटकर उसे बेचने जा सकेंगे.
– न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद की मंडियां खुली रहेंगी.
– कटाई से जुड़े कृषि वाहन 1 राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के वे आ-जा सकेंगे
3 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें, टिकट रिफंड की अवधि में किया गया विस्तार
दरअसल केन्द्र ने यह गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ जरूरी चीजों के अलावा अन्य बिंदुओं पर छूट के लिए राज्य सरकारों को जरूरत अनुसार निर्णय लेने के लिए कहा है. साथ ही सोशल डिस्टेंस और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है.

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