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आपसी रंजिश के चलते हथियारों से लैस बदमाशों ने कार रुकवाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पकड़ा

आपसी रंजिश के चलते हथियारों से लैस बदमाशों ने कार रुकवाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पकड़ा
बीकानेर। 22 फरवरी 2025 को हुई घटना में बज्जू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि मारपीट व जानलेवा हमले में जोधपुर के बस्तवा शेरगढ़ निवासी जेठूसिंह को गिरफ्तार किया है, जो घटना का मुख्य आरोपी है। जगदीश प्रसाद के अनुसार बीकमपुर निवासी भवानी सिंह पुत्र गज्जेसिंह के पर्चा बयान के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस अब कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जेठूसिंह को गिरफ्तार किया है।
यह था मामला
23 फरवरी 2025 को बज्जू थाना क्षेत्र में आरटीआई लगाने की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ था। इस संबंध में पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस के अनुसार बीकमपुर निवासी भवानीसिंह (42) पुत्र गज्जेसिंह राजपूत ने बयान दिया कि वह खेती-बाड़ी करता है तथा बीकोलाई स्थित सोलर प्लांट का कार्य भी देखता है। 22 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपने बड़े भाई प्रतापसिंह के साथ कार से सोलर प्लांट से घर लौट रहा था। इसी दौरान बीकमपुर फांटे से करीब एक किलोमीटर पहले नोख की ओर दो सफेद रंग की कैंपर गाडिय़ों ने तेज रफ्तार में आकर उनकी कार को टक्कर मार दी।
पीडि़त के अनुसार दोनों कैंपर गाडिय़ों में 14-15 लोग सवार थे, जिनमें से सरपंच संग्रामसिंह, जोगेन्द्रसिंह पुत्र नखतसिंह और जसवंतसिंह पुत्र नखतसिंह को वह पहचानता है। आरोप है कि हमलावरों के हाथों में पिस्टल, लोहे के पाइप और तलवारें थीं। टक्कर के बाद हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसके दाहिने हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं।
भवानीसिंह ने आरोप लगाया कि जसवंतसिंह ने उसे कार से बाहर खींच लिया और सरपंच संग्रामसिंह ने धमकी देते हुए कहा कि और आरटीआई लगाएगा, मैं में बज्जू थाने का हिस्ट्रीशीटर है, थाना मेरी जेब में रहता है। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर कार के शीशे तोड़ दिए और दोबारा सिर पर हमला किया। हमले में उसके बड़े भाई प्रतापसिंह भी बेहोश हो गए और उनकी पीठ में चोटें आईं।पीडि़त ने यह भी बताया कि आरोपी उसे बोलेरो कैंपर में डालकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राहगीरों की गाडिय़ां आती देख आरोपी हथियार लहराते हुए नोख की ओर फरार हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने 52,800 रुपये नकद छीन लिए, जबकि मोबाइल छीनने का प्रयास विफल रहा। पीडि़त का कहना था कि 21 फरवरी 2025 को भी आरोपियों ने उसे आरटीआई लगाने को लेकर धमकी दी थी और झूठे एससी/एसटी मामले में फंसाने की चेतावनी दी थी। घायल भवानीसिंह को इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर (येलो एरिया, बेड नंबर 14) में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने उसका पर्चा बयान दर्ज किया था। इस मामले में बज्जू पुलिस ने धारा 115(2), 126(2), 351(1), 189(4), 324(6), 109(1), 304 बीएनएस तथा 27 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जिसकी जांच एसआई प्रेमसिंह को सौंपी थी।

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