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दहेज प्रताड़ना व जेठ पर स्त्री लज्जा भंग का आरोप, न्यायोचित अनुसंधान की मांग

बीकानेर. सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर की पीठासीन अधिकारी ज्योति रखावत ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर महिला थाना बीकानेर से प्रकरण में किये जा रहे अनुसंधान बाबत् प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इस सम्बंध में 3 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। बता दे कि प्रार्थिया ने 16 नवम्बर को अपने पतिए देवरए सास व ससुर के विरूद्ध दहेज प्रताडऩा का व जेठ के विरूद्ध स्त्री लज्जा भंग का आरोप आरोपित करते हुए इस्तगासा प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर 15 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए थे। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

प्रार्थिया ने पत्र के माध्यम से बताया था कि अनुसंधान अधिकारी का रवैया प्रार्थीनी के प्रति उदासीन व आरोपीगण के साथ हमदर्दी वाला प्रतित हो रहा है। जिसके चलते 22 दिसम्बर को पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष अनुसंधान का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसके बाद 23 दिसम्बर को पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थिया के जेठ द्वारा प्रार्थिया के साथ स्त्री लज्जा भंग जैस घिनौना कुकृत्य करने के उपरान्त भी तथा प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने 164 जाण् फौण् के बयानों में उसके जेठ द्वारा किये गये कुकृत्यों का खुलासा करने के उपरान्त भी पुलिस का रवैया उदासीन ही रहा।
प्रार्थिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि इसी को लेकर ससुराल पक्ष लगातार उसे डरा रहा है और तरह.तरह की बातें कर रहे है। कार्रवाई नहीं होने से व्यथित होकर 27 जनवरी को प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष स्वच्छ एवं न्यायोचित अनुसंधान की मांग की। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र व संलग्नित दस्तावेजात का अवलोकन कर महिला थाना बीकानेर को 03 फरवरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।

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