
बीकानेर शहर में गोलियों की गूंज पर डीजे भाटी ने लिया संज्ञान, कलक्टर, एसपी को दिए आदेश





खुलासा न्यूज़, बीकानेर। शहर में छीना-झपटी, मारपीट और लूटपाट की वारदातों के बाद अब बड़े शहरों की तर्ज पर अपराधी फिरौती, सरेआम फायरिंग कर लूट करने ओर दबंगई से खौफ पैदा करने की वारदातों को देखते हुए बीकानेरजिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने संज्ञान लिया है।
डीजे भाटी ने आज अपने एक फैसले में अवैध हथियार रखने वाले जगदीश उर्फ जग्गू उर्फ जगला निवासी गांव राजेडू पुलिस थाना सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इसे नुक्स-ए-अमन बताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से कहा है कि बीकानेर में जहां भी अवैध हथियार या मादक पदार्थ मिले, वहां सघन अभियान चलाया जाए। इस आदेश की आज काफी चर्चा हो रही है। यह आदेश जिला कलेक्टर को भी भेजा गया है। बता दें, पिछले दिनों जयनारायण व्यास थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जगदीश उर्फ जग्गू को अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा था, जिसके जमानत प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने यह आदेश सुनाया। आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान में बीकानेर में अवैध राशि की वसूली व रंगदारी के लिए मादक पदार्थ व शराब की तस्करी करने के मामले में अवैध गतिविधियों को संचालित करने हेतु कई गिरोह व गैंग सक्रिय हैं, जिनके द्वारा अवैध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग स्वयं व अन्य के द्वारा करवाया जाकर शहर में भय व आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, यह नुक्स ए अमन बीकानेर के लिए खतरा है। बीकानेर शहर में अमन-चैन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि जहां-जहां फायरिंग व इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, वहां सघन तलाशी अभियान चलाया जाए।
और अवैध हथियारों की बरामदगी की अवस्था में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे ताकि आपराधिक गतिविधियां अर्थात फायरिंग की घटनाएं अंजामित नहीं हो सके।


