संभागीय आयुक्त की कड़ी चेतावनी स्कूल के 100 मीटर के दायरे अगर बेचा तंबाकू तो होगी कार्यवाही

संभागीय आयुक्त की कड़ी चेतावनी स्कूल के 100 मीटर के दायरे अगर बेचा तंबाकू तो होगी कार्यवाही

बीकानेर जिले में हर महीने का आखिरी दिन ‘नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाएगा। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बुधवार को इस संबंध में बैठक आयोजित कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए संबंधित विभागों को और समन्वय करते हुए काम करने की आवश्यकता है।
डॉ. पवन ने कहा कि महीने के आखिरी दिन जिले में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सहित समस्त प्रकार के तंबाकू उत्पादों की दुकानें बंद रहें। तंबाकू उत्पाद विक्रेता खुली सिगरेट नहीं बेचें। ऐसा करना धारा 4 के तहत कानूनन अपराध है। यदि कोई खुली सिगरेट बेचता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त राजकीय कार्यालय परिसरों को भी तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करना भी प्रतिबंधित है।
डॉ पवन ने कहा कि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए प्रशासन, सामाजिक संगठनों और मीडिया को जागरूकता की दिशा में विशेष काम करना होगा।
स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नहीं हो तंबाकू उत्पादों की दुकान
मुखबिर की सूचना पर होगी कार्रवाई
संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने कहा कि जिले के समस्त स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होनी चाहिए, पुलिस यह सुनिश्चित करवाएं। आम व्यक्ति मुखबिर के रूप में इस प्रकार की सूचना या शिकायत पुलिस व प्रशासन को उपलब्ध करवा सकता है। यदि सूचना सही पाई गई तो मुखबिर को 15 अगस्त पर होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री की सूचना अथवा कहीं भी खुली सिगरेट बेचते पाए जाने की शिकायत दूरभाष नंबर 9460337566 पर की जा सकती है।

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