निर्धारित तारीख से पहले चैक लगाने के मामले में हुआ फैसला

निर्धारित तारीख से पहले चैक लगाने के मामले में हुआ फैसला

खुलासा न्यूज़

लूणकरणसर बीकानेर संवाददाता लोकेश कुमार बोहरा।उपभोक्ता आयोग का फैसला एसबीआई व एलआईसी को 25715 रुपए देने के आदेश।लूणकरणसर । चैक अनादरण के मामले को लेकर परिवादी कुलदीप पारीक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण समिति से संपर्क कर मामले की जानकारी प्रदान की। समिति ने संज्ञान लेते हुए मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लगाने की बात कही। मामले की पैरवी अधिवक्ता आशीष नाथ योगी ने करते हुए परिवादी के विभिन्न पहलुओं को रखते हुए आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। मामले के अनुसार परिवादी द्वारा अपनी किश्त का भुगतान चैक द्वारा किया था। चेक पर अंकित दिनांक से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्टेंट बैंक इण्डिया को भुगतान हेतु भेज दिया गया। मामले को पूरा सुनने के बाद आयोग पीठ के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी एवं मधुलिका आचार्य ने अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए परिवादी व्यवसायी कलावती सप्लायर्स के कुलदीप पारीक को मानसिक संताप, परिवाद व्यय के हर्जाने के रूप में विपक्षी दोनों फर्मों भारतीय जीवन बीमा निगम व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 25715 रुपए अलग-अलग राशि देने के आदेश पारित किए हैं।

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