बीकानेर के विभिन्न थाना क्षेत्र के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू - Khulasa Online बीकानेर के विभिन्न थाना क्षेत्र के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू - Khulasa Online

बीकानेर के विभिन्न थाना क्षेत्र के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू

बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने शुक्रवार को पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र अन्तर्गत मौहल्ला चूनगरान क्षेत्र दक्षिण दिशा में पापड फैक्ट्री के सामने ऐकता नल स्टैण्ड गली आम से उत्तर दिशा में मकान भंवरलाल श्रीमाली के सामने तक गली आम मोहर्रम चैकी क्षेत्र में, गायत्री मंदिर क्षेत्र उत्तर दिशा में मकान श्री वल्लभ पुरोहित दक्षिण दिशा तक के क्षेत्र में, बैणीसर बारी क्षेत्र उत्तर दिशा में मकान जेठानंद व्यास से गली आम बेणीसर बारी मकान हनुमान सुथार दक्षिण दिशा तक क ेक्षेत्र में, एमएम स्कूल क्षेत्र उत्तर दिशा में मकान रामेश्वर राजपुरोहित से दक्षिण दिशा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारह गुवाड़ मकान दिलीप छंगाणी तक, पूर्व दिशा मंे मकान लालजी किराडू तक, दक्षिण दिशा में संस्कार प्रा.स्कूल से उत्तर दिशा में मकान शिवकुमार व्यास तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

इसी प्रकार से थाना गंगाशहर क्षेत्र में महावीर काॅलोनी क्षेत्र में दुकान जैन टाईल्स, 05 नम्बर रोड से मकान अमर चंद चैधरी तक, मकान अमर चंद चैधरी से मकान इन्द्र चंद तिवाड़ी तक,मकान रूपजी चूरा से मकान पूनम महाराज, मकान रवि बोथरा से मकान अमर चंद चैधरी तक में और सिटी कोतवाली क्षेत्र के मस्तान चैक क्षेत्र में मकान ताज मोहम्मद से भैरूजी मंदिर सलीम रोशनीघर तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी ने बताया कि जेएनवी थाना क्षेत्र में सुर्दशना नगर में मकान संख्या वाई-108, प्रमोद गुप्ता के मकान से मकान संख्या बी-2-52, तोलाराम उपाध्याय के मकान तक, मकान संख्या वाई 117, उमाशंकर के मकान से मकान संख्या वाई-87, वीर बहादुर के मकान तक, मकान संख्या वाई-80, चन्द्रकांत प्रभाकर के मकान से मकान संख्या वाई-74, देशराज मीणा के मकान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र के तहत राजकीय एमएम उच्च माध्यमिक विद्यालय नत्थूसर गेट के अंदर बीकानेर में परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा से जुड़े समस्त कार्मिक व परीक्षार्थी का आगमन विद्यालय के पिछले द्वार से अनुमत रहेगा तथा मुख्य द्वार आवागमन हेतु पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें। इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

ग्राम सींथल में धारा 144 तक निषेधाज्ञा लागू.     

बीकानेर। उप खण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल ने कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए थाना नापासर के तहत ग्राम सींथल में संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र जो भैरूनाथ मंदिर से बजरंग लाल कुम्हार के मकान तक व रतन लाल सोमाणी के मकान तक तथा सडक आम नापासर-मूण्डसर से हनुमान कुम्हार के मकान क्षेत्र मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रग्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।केजरीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।

चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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