
अन्नदाता का फसल बीमा!, विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन





खुलासा न्यूज़, बीकानेर. राज्य में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है. किसान खरीफ के दौरान बोई गई फसलों का बीमा करवा सकते हैं. कृषि विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 31 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा योजना में आवेदन करना होगा. किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान में राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है. इस बीमा योजना में किसानों को हुए नुकसान पर बीमा कम्पनियों द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है.
खास बात यह है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 3 साल में ही 101 लाख फसल बीमा धारक किसानों को क्लेम की राशि मिली है. योजना के तहत फसलों की बुवाई में रोपण नहीं होने, असफल अंकुरण की स्थिति में, खड़ी फसल की में रोग लगने, सूखा पड़ने, बाढ़ आने पर मुआवजा मिलेगा. फसल कटाई के बाद ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश से सुखाई गई फसल के नष्ट होने की स्थिति या फिर जलभराव, बादल फटने, बिजली गिरने से आग लगने आदि की स्थिति में भी बीमा का लाभ लिया जा सकता है. लाभ लेने के लिए किसान को बीमा कम्पनी के नंबर पर या कृषि अधिकारियों को सूचना देनी होती है.
फसल बीमा के लिए किसान कैसे करें आवेदन:
– गैर ऋणी किसान को ई-मित्र या अन्य माध्यमों से आवेदन करना होगा
– आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित जमाबंदी की नकल जरूरी
– बैंक खाते के पास बुक की प्रति, खाते के रद्द चैक की प्रति लगाना जरूरी
– बटाईदार किसान होने पर उक्त दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र, बीमा कराने वाले का कृषक का घोषणा पत्र जरूरी
– किसान को मात्र 2 प्रतिशत राशि प्रीमियम के रूप में देनी होगी


