कोर्ट का फैसला : दोषी को 12 साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगाया - Khulasa Online कोर्ट का फैसला : दोषी को 12 साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगाया - Khulasa Online

कोर्ट का फैसला : दोषी को 12 साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगाया

खुलासा न्यूज, बीकानेर। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में न्यायालय ने आज आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामला हनुमानगढ़ के रावतसर से जुड़ा है। जहां पर रावतसर पुलिस ने वर्ष 2021 के जून में चक 3 केडब्ल्यूएम में कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों के साथ लखूवाली निवासी शौकत अली पुत्र दिलशाद को गिरफ्तार किया था। जिस पर आज न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का आदेश दिया है। एडीजे राजेन्द्र चौधरी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाहों को पेश किया गया था।

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