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तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ न्यायालय ने लिया प्रसंज्ञान

तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ न्यायालय ने लिया प्रसंज्ञान

बीकानेर । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा ने नोखा तहसीलदार एवं जेगला पटवारी के विरूद्ध विधि के आदेशों की वहेलना करने और पदीय कर्तव्य व दायित्व का निर्वाहन नहीं करने पर प्रसंज्ञान लिया है। न्यायालय ने तहसीलदार नरेन्द्र बापेडिय़ा एवं पटवारी बजरंगलाल के खिलाफ धारा 166, 166 के, 420 के तहत यह प्रसंज्ञान लिया। मामले के अनुासर जेगला हाल पटेलनगर निवासी फूलाराम बिश्नोई ने न्यायालय में परिवाद दायर किया कि जेगला गोचर भूमि में गोशाला की आड़ में 10 बीघा भूमि वर्ष 2022 से अतिक्रमण कर रखा है। सर्किल प्रभारी नायब तहसीलदार ने 21 दिसम्बर 2022 को अतिक्रमण हटाकर गोचर भूमि मुक्त कराने के आदेश पारित किए। परन्तु तहसीलदार ने अतिक्रमण नहीं हटाया। प्रकरण में पूर्व में परिवाद खारिज कर दिया था। जिस पर फूलाराम ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नोखा में निगरानी प्रस्तुत की। जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने पुन: सुनवाई कर आदेश पारित किया है।

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