कोर्ट ने सुनाया फैसला:रास्ता जाम करने के मामले में 10 आरोपियों को किया बरी, थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश - Khulasa Online कोर्ट ने सुनाया फैसला:रास्ता जाम करने के मामले में 10 आरोपियों को किया बरी, थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश - Khulasa Online

कोर्ट ने सुनाया फैसला:रास्ता जाम करने के मामले में 10 आरोपियों को किया बरी, थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

नोहर-भादरा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोडने के लिए रास्ता जाम करने के मामले में सभी दस जनों को एसीजेएम अजय कुमार पूनिया ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान नामजद सभी दस लोग न्यायालय में मौजूद रहे। इसके अलावा फैसले में एसीजेएम अजय कुमार पूनिया ने तत्कालीन एसएचओ रणवीर सांई के खिलाफ स्टेक्चर पारित करते हुए एसएचओं के खिलाफ कार्रवाई के लिये डीजीपी को लिखा हैं। साथ ही तीन माह में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

10 लोगों को किया बरी
न्यायालय ने फैसले में बताया कि मुकदमें तत्कालीन एसएचओं द्वारा खुद परिवादी होने के बाद भी मामले में सही जांच नही की। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोडऩे के लिये चल रहे आन्दोलन के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी रणवीर सांई द्वारा दस जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। न्यायालय में चली लम्बी सुनवाई के बाद मुकदमें नामजद भादरा विधायक बलवान पूनिया, महंत गोपालनाथ, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढि़ल, युवा नेता राजेश कन्दोई, शंकरलाल शर्मा, प्रताप महरिया, दयाराम सहु, मंगेज चौधरी, राकेश नेहरा, नियामत अली को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। किसानों की ओर से मामले में पैरवी एडवोकेट ओमप्रकाश सहु ने की।

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