
घर में घुसकर मारपीट के मामले में न्यायालय ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश






बीकानेर। जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र के गोपेश्वर बस्ती में रहने वाली एक महिला ने थाने में न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इस्तागास भेजा है। जानकारी के अनुसार गोपेश्वर बस्ती में रहने वाली महिला ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट करने व लज्जा भंग का आरोप लगाते हुए शिकायत की लेकिन थानाधिकारी ने दबाब के चलते मामला दर्ज नहीं करने पर महिला ने आखिर में न्यायालय की शरण की ओर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 बीकानेर में इस्तगासा पेश करने पर न्यायालय के द्वारा नगर निगम के अधिकारी संजय ठोलिया चौधरी व ओमप्रकाश चौधरी, रामचन्द्र चौधरी व तीन होमगार्ड के जवान किशोर आचार्य, अजय आचार्य लाल जी आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का थाना पुलिस गंगाशहर को आदेश दिया है। इन सभी के खिलाफ महिला ने आरोप लगाया है कि यह लोग 29 अगस्त को अवकाश दिन करीब 12 बजे मेरे घर पर आया और सीधे घर के अंदर घुस कर मेरे व परिवार के अन्य महिलाओं के साथ मारपीट की तथा महिलाओं की लज्जा भंग की। इस पर पुलिस ने महिला के द्वारा दी शिकायत पर गौर नहीं करने पर न्यायालय की शरण ली जिसमें न्यायालय ने धारा 452, 354, 323, 341, 147, 148, 149, 166 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


