राजस्थान में अदालत ने लड़की के अपहरण, बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई - Khulasa Online राजस्थान में अदालत ने लड़की के अपहरण, बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई - Khulasa Online

राजस्थान में अदालत ने लड़की के अपहरण, बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई

कोटा (राजस्थान): राजस्थान में बूंदी जिले की एक विशेष अदालत ने 2020 में अपने गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में सोमवार को एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के तहत एक विशेष अदालत ने दोषी हीरालाल गुर्जर (45) पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो अदालत के लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने कहा कि 15 वर्षीय एक लड़की के पिता ने 21 जून, 2020 को बूंदी के डबलाना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गुर्जर ने 19 जून, 2020 को उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था. उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और नाबालिग को छुड़ा लिया.

बाद में लड़की ने पुलिस को बताया कि गुर्जर उसे पास के गांव में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मेघवाल के अनुसार लड़की ने बताया कि बाद में वह उसे हरियाणा ले गया और वहां भी उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया. लोक अभियोजक ने कहा कि उसके बयान के आधार पर, गुर्जर पर पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

मेघवाल ने बताया कि जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे बलात्कार करने का आरोप पत्र दायर किया. न्यायाधीश बाल कृष्ण मिश्रा ने गुर्जर को दोषी ठहराया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई. सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26