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प्रबुद्ध शर्मा हत्याकांड में कोर्ट 11 आरोपियों को दोषी माना, एक को किया दोषमुक्त

खुलासा न्यूज, बीकानेर। बीस वर्ष पुराने प्रबुद्ध शर्मा हत्याकांड के मामले बीकानेर एडीजे कोर्ट नं.04 के न्यायाधीश मुकेश शर्मा ने सुनवाई करते हुए 11 आरोपियों को दोषी माना है। वहीं एक आरोपी को दोषमुक्त किया है। दरअसल, 2003 में नयाशहर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में अनुसार आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसमें प्रबुद्ध शर्मा की मौत हो गई। करीब बीस वर्ष चले इस प्रकरण में कई गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन तीन गवाह गोरधन सिंह, सुरेन्द्र सिंह व मुरलीधर अपने बयानों पर कायम रहे, जिनके आधार पर आरोपियों को दोषी माना गया। जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी गोविंदराम, रामचन्द्र, हेतराम, ओमप्रकाश, धर्माराम, हरिराम, आशाराम उर्फ आशुराम, प्रेमचंद, विजयपाल, कैलाश पारीक, सहीराम को दोषी माना है। वहीं, शिवलाल को दोष मुक्त किया है। पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह, हनुमान सिंह पडि़हार ने की।

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