शिक्षा विभाग में काउंसलिंग का मामला, विभाग ने जारी किया यह आदेश

शिक्षा विभाग में काउंसलिंग का मामला, विभाग ने जारी किया यह आदेश

शिक्षा विभाग में काउंसलिंग का मामला, विभाग ने जारी किया यह आदेश

बीकानेर। आमतौर पर आईएएस और आईपीएस सहित आला अधिकारियों में पति-पत्नी को एक जगह पोस्टिंग देने की परम्परा है लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा कुछ नहीं है। एक परिपत्र जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी भी शिक्षक पति-पत्नी को एक ही जिले में पदस्थापित करने का कोई नियम नहीं है। विकलांग, एकल महिला को पोस्टिंग में वरीयता दी जा सकती है। दरअसल, शिक्षा विभाग में कार्यरत और नियुक्ति पाने वाले कई टीचर, लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पति-पत्नी को एक ही जिले में रखने की मांग करते हैं। काउंसलिंग के दौरान एक जिले में पदस्थापन नहीं मिलने पर एक टीचर ने अदालत में वाद दायर कर दिया था। इस पर अदालत ने शिक्षा विभाग को इस मामले में अध्ययन करने के निर्देश दिए। अब विभाग ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिया है कि पति-पत्नी को एक ही जिले में, शहर में रखने का कोई प्रावधान शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में नहीं है। हाल ही में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने वाले एक टीचर ने पति-पत्नी को एक जिले में रखने के विशेष कैटेगरी की हाईकोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को सहानुभूति पूर्ण विचार करने और कारण सहित नियमों की व्याख्या करने के आदेश दिए। इस पर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसमें पति-पत्नी को एक ही जिले में रखने का प्रावधान हो। विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, विकलांग को अलग कैटेगरी में रखते हुए पोस्टिंग देने का प्रावधान है। दरअसल, शिक्षा विभाग में सिफारिश पर होने वाले तबादलों में आमतौर पर नेताओं को दिए जाने वाले पत्र में टीचर पति-पत्नी को एक जिले में रखने की गुहार करते हैं। इसी आधार पर कई बार मंत्री मानवीय स्तर पर ऐसे तबादले करते रहे हैं लेकिन नियमों में इसकी व्याख्या नहीं है।

Join Whatsapp
टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |