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अवैध नशीली दवाइयां रखने व परिवहन में माना दोषी, 10 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माना लगाया

हनुमानगढ़ अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संगरिया डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने मंगलवार को एनडीपीएस के मामले में सजा सुनाई। मुलजिम दीपक गुप्ता (28) निवासी वार्ड नं. 13 संगरिया को 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं चुकाने पर अभियुक्त को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

मुलजिम को 115 ब्यूपा इन इंजेक्शन, 120 लिजेसिक इंजेक्शन, 260 पारवोरिन स्पास कैप्सूल, 600 अल्प्राजोलम टेबलेट्स, 12 शीशियां ऑनरेक्स आदि रखने व परिवहन के आरोप में दोषी माना गया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार की ओर से पैरवी की गई।

यह था मामला
18 मार्च 2019 को कार्यवाहक थानाधिकारी राजेश आर्य ने गश्त के दौरान संगरिया थाना क्षेत्र में चौटाला रोड से आरटीपी नहर से नजद मोघा 3 आरटीपी नहर के पास पहुंचे तो संगरिया की तरफ से आने वाले कच्चा रास्ता मोड पर एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक कट्टा लिये हुआ आता दिखाई दिया। यह व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर एकदम मुड़कर पीछे जाने लगा। पुलिस टीम ने उसे घेरकर पकड़ा। पुलिस को देखकर घबराए हुए युवक ने अपना नाम दीपक गुप्ता बताया। युवक के हाथ में लिए कट्टे की जांच की गई तो इसमें 23 पत्तों में अवैध 115 ब्यूपा इन इंजेक्शन, 24 पत्तों में 120 लिजेसिक इंजेक्शन, 26 पत्तों में 260 पारवोरिन स्पास कैप्सूल, 60 पत्तों में 600 अल्प्राजोलम टेबलेट्स, 12 शीशियां ऑनरेक्स दवाई 100 एमएल मिले। इन दवाइयों का कोई बिल आदि पेश नहीं कर पाया। युवक को एनडीपीएस एक्ट व ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट में गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम दीपक गुप्ता के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह व 58 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

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