
हंगामे के बीच विधानसभा में धर्मांतरण बिल पास : 1 करोड़ जुर्माना, उम्रकैद तक की होगी सजा, संस्थाओं पर चलेगा बुलडोजर





हंगामे के बीच विधानसभा में धर्मांतरण बिल पास : 1 करोड़ जुर्माना, उम्रकैद तक की होगी सजा, संस्थाओं पर चलेगा बुलडोजर
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार (9 सितंबर) को धर्मांतरण विरोधी बिल (राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025) पास हो गया। विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही 10 सितंबर सुबह तक स्थगित कर दी गई।
बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं।
सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान किया है।
धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएगा।
बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है, उसे प्रशासन जब्त करेगा।
धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतरण की परिभाषा में लिया है। अगर कोई बहला फुसलाकर, झूठे वादे करके या गलत जानकारी देकर किसी से शादी करता है और शादी से पहले या शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो इसे धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सजा होगी। इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
अगर कोई धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी करता है तो उस शादी को कोर्ट से शून्य घोषित किया जा सकेगा। केवल धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किसी भी महिला या पुरुष ने शादी की है, शादी से पहले या बाद कन्वर्जन करवाया है तो ऐसी शादी को रद्द करवाया जाएगा।


