सड़क दुर्घटना में 13,01,342 रुपये का मुआवजा आदेश जारी

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खुलासा न्यूज बीकानेर। जिले के कोलायत तहसील के चारणवाला निवासी सगताराम पुत्र लूबाराम बिश्नोई व उसका पुत्र प्रेमचंद उर्फ प्रेम प्रकाश अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से बज्जू जा रहे थे तभी रणजीतपुर रोड 15 वाली पुली के पास एक तेज गति से आ रही पिकअप संख्या आरजे 07-जीबी 6884 के चालक हनुमानाराम बिश्नोई ने अपनी पिकअप को बहुत ही तेजगति व लापरवाही एवं गफलत से चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर सवार सगताराम व प्रेमचंद उर्फ प्रेमप्रकाश के कई सामान्य एवं गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण सगताराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसका मुआवजा दावा मृतक सगताराम के परिजनों की और से व मृतक के पुत्र चोटग्रस्त प्रेमचंद उर्फ प्रेमप्रकाश की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई बोळ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 459189 रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज व चोटग्रस्त प्रेमचंद उर्फ प्रेम प्रकाश को मुआवजा राशि 842153 रुपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन पिकअप संख्या के मालिक व चालक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त रुप से तथा पृथक-पृथक रुप से उत्तरदायी माना है।

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