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बीकानेर: सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत पर परिजनों को इतने करोड़ का मुआवजा

बीकानेर: सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत पर परिजनों को इतने करोड़ का मुआवजा
बीकानेर। करीब पांच साल पहले सड़क दुर्घटना में एक शिक्षिका की मौत के मामले में बीकानेर न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर के पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने इंश्योरेंस कपनी को एक करोड़ एक लाख 41, 500 रुपए का मुआवजा देने के आदेश प्रदान किए है। गौरतलब है कि भीखनेरां गांव निवासी शिक्षिका मंजूबाला डूडी 9 सितंबर 2020 को स्कूटी से लूणकरनसर जा रही थी। इस दौरान रोझां गांव के पास सामने से आ रहे चालक ने तेज गति व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी।

जिससे वह गंभीर घायल हो गई तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतका के पति शंकरलाल एवं बच्चों की ओर से न्यायालय में मुआवजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह एक करोड़ एक लाख 41,500 रुपए की राशि 31 अक्टूबर 2020 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अदा करे। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी लूणकरनसर के अधिवक्ता मनोज कुमार जाखड़ ने की है।

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