
मृतक के परिजनों को एक करोड़ से ज्यादा का मुआवजा






खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ओमप्रकाश शर्मा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को एक करोड़ ग्यारह लाख 97 हजार 738 का मुआवजा देने के आदेश दिए है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्यता नरेन्द्र राजोरा 2.2.12 को पुस्तकालयाध्यक्ष उमेश नारायण सोनी व अपने अन्य साथियों के साथ सरकारी ड्यूटी करके वैगनआर कार में बीकानेर आ रहे थे। इस दौरान महाजन व लूणकरणसर के मध्य ट्रक नं आरजे 07-9189 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में नरेन्द्र राजोरा व उमेश नारायण की मृत्यु हो गर्ई। इन दोनों के वारिसान ने मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में क्लेम प्राप्त करने की याचिका पेश की। न्यायाधीश ने सुनवाई के पश्चात ट्रक चालक को दोषी मानते हुए नरेन्द्र राजोरा के वारिसान को एक करोड़ ग्यारह लाख 97 हजार 738 रूपये तथा उमेश नारायण के वारिसान को 25,91,365 रूपये दिये जाने के आदेश दिए। उक्त हर्जाने की अदायगी का जिम्मेदार ट्रक मालिक,बीमा कंपनी व ट्रक चालक को संयुक्त रूप से माना। व्याख्याता नरेन्द्र राजोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद खन्ना ने पैरवी की।


