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मृतक के परिजनों को 33 लाख से ज्यादा रूपये का मुआवजा

खुलासा न्यूज,बीकानेर।न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाते हुए मृतक परिजनों को 33 लाख से ज्यादा का मुआवजा देने के आदेश दिए है। मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ”बोळा ने पेश करते हुए बताया कि 21.01.2018 को ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द रंगा जाति ब्राहम्ण, निवासी धर्मनगर द्वार सुरेन्द्र स्वामी के साथ कार संख्या आर जे-07.सीसी.0806 में सवार होकर कोडमदेसर भैरूंजी दर्शन करके बीकानेर की तरफ आ रहा था। कि समय करीब 05.30 पी.एम. पर सड़क आम कोडमदेसर से गजनेर पर गजनेर से 02 किलोमीटर की दूरी पर पहुं्रचे तो कार संख्या आर जे-07.सीसी.0806 के चालक सुरेन्द्र स्वामी ने अपनी कार को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफ लत से चलाया। जिससे उक्त कार अनियंत्रित होकर समतल सड़क पर पलट गई। जिससे कार में सवार ओमप्रकाश रंगा के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण ओमप्रकाश रंगा की मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 33,13,954/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज सहित वाहन कार संख्या आर जे-07.सीसी.0806 के मालिक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से अदा करने के लिए उत्तरदायी माना है।

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